सुप्रीम कोर्ट का बिल्डरों को निर्देश, डिलीवरी में देरी होने पर फ्लैट की लागत पर 6 फीसदी ब्याज का भुगतान करें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिल्डरों को अपार्टमेंट खरीदारों के समझौते (एबीए) में उल्लिखित मासिक प्रति वर्ग फुट पेनल्टी के अलावा, इसकी डिलीवरी में देरी की अवधि के लिए फ्लैट की कीमत पर खरीदारों को वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।
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