प्रदूषण मानक पर एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया  रद्द, कहा यह अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं करने पर वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया गया था।

source https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-rejected-ngt-order-on-pollution-standard-said-it-does-not-come-under-the-jurisdiction-of-tribunal?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed

Comments

Popular posts from this blog

वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का निधन, पीएम बोले- पूरी लगन के साथ की देश सेवा

संसद में सवाल-जवाब : कश्मीर में इस साल आतंक से जुड़ी वारदातों में 40 नागरिकों की मौत

उत्तर प्रदेश चुनाव: बदले हुए 'मुस्लिमों' के इस गांव में 11 हजार वोट, मगर 8वीं तक का स्कूल नहीं