सुप्रीम कोर्ट: केंद्र ने कहा- धारा-66ए के तहत दर्ज मामले को बंद करना राज्य का काम

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्राथमिक कर्तव्य है।

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