सुप्रीम कोर्ट: अपराध निजी या दीवानी प्रकृति का तो एससी-एसटी एक्ट में भी कानूनी प्रक्रिया रद्द कर सकती है अदालतें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अदालत को ये लगता है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ अपराध, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है या अपराध पीड़ित की जाति को लक्षित करके नहीं हुआ है

source https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-if-the-offense-is-private-or-civil-in-nature-the-courts-can-cancel-the-legal-process-even-in-the-sc-st-act?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed

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