केंद्र : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ईडब्ल्यूएस की आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए आठ लाख की वार्षिक आय सीमा तर्कसंगत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाया जाना तर्कसंगत है।

source https://www.amarujala.com/india-news/central-government-told-the-supreme-court-and-says-to-determine-the-reservation-eligibility-of-ews-the-annual-income-limit-of-eight-lakhs-is-rational?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed

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