सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत बैंक को कर्जदार को ओटीएस देने का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता।

source https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-says-highcourt-can-not-pass-order-under-art-226-directing-bank-to-grant-ots-to-borrower?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed

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